कोषागार द्वारा नकद धनराशि प्राप्त कर स्टाम्प की नही होगी बिक्री-वरिष्ठ कोषाधिकारी
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ब्यूरो रिपोर्ट जुबेर अहमद
श्रावस्ती 21 जून 2020
वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीष कुमार ने बताया है कि सरकार के निर्देशानुसार कोषागारों में स्टाम्प क्रय करने वाले व्यक्ति/स्टाम्प वेण्डर बैंक में चालान के माध्यम से निर्धारित धनराशि सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करेगें। बैंक से प्राप्त चालान की प्रति की पुष्टि के उपरान्त कोषागार स्टाम्प क्रेता को स्टाम्प उपलब्ध करायेगें। उन्होने बताया है कि कोषागार द्वारा नकद धनराशि प्राप्त कर स्टाम्प की बिक्री नही की जायेगी। स्टाम्प के्रता द्वारा बैंक में जमा धनराशि के चालान की पुष्टि बैंक से होने के उपरान्त कोषागार द्वारा स्टाम्प क्रेता को मूल चालान, आधार कार्ड एवं पैन की प्रति के साथ कोषागार में उपस्थित होने पर उपलब्ध कराया जायेगा
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