न्यायालय जिला मजिस्टेªट, श्रावस्ती। आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता
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ब्यूरो रिपोर्ट नफीस अहमद खान
कोरोना वायरस के प्रदेश में बढ़ते संक्रमण व जनपद में लोक स्वास्थ्य को उक्त से आसन्न खतरे व प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1686/2020/सी0एक्स-3 दिनांक 30 जून, 2020 के क्रम में आदेश सं0-2255/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत् जनपद में दिनांक 31.07.2020 तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, गृह गोपन अनुभाग-3, लखनऊ के शासनादेश सं0-1730/ 2020/सीएक्स-3 दिनांक 09 जुलाई, 2020 द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत् कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 5.00 बजे तक निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया जाता है:-
1. इस अवधि में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाॅट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे।
2. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
3. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी। उल्लिखित बसों को छोड़कर रोडवेज की सेवाओं का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थिति पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे।
5. शासनादेश संख्या-1701/33-3-2020-114/2012 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु चलाये जा रहे वृहद अभियान में शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें।
6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम द्वारा चलाये जा रहे व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान यथावत् चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्याें में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/ कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
7. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र भी ड्यूूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा।
8. इस अवधि में सभी वृहद् निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
आदेश सं0-2255/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 के शेष प्रतिबन्ध व प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
उक्त आदेश आज दिनांक 10-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन निर्गत किया गया।
अपर जिला मजिस्टेªट,
श्रावस्ती।
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